हिमाचल हाईकोर्ट ने नया वेतन न देने पर राज्य सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

हिमाचल हाईकोर्ट ने नया वेतन न देने पर राज्य सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

06 दिसंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Himachal Desk:  शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने श्रम कल्याण अधिकारी के पद पर नियमित किए गए कर्मचारियों को नया उच्च वेतनमान न देने के मामले में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नियमितीकरण के बावजूद उन्हें अभी भी अनुबंध अवधि का पुराना वेतन ही मिल रहा है।

न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह के भीतर मामले में उचित आदेश और कारण बताएं कि नियमितीकरण के बाद नया वेतन क्यों जारी नहीं किया गया। कर्मचारियों की सेवाएं 7 जुलाई 2025 को नियमित की गई थीं, लेकिन उन्हें पहले जैसा अनुबंधित वेतन 29,220 रुपये ही मिल रहा है।

मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2025 को होगी। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्टोन क्रशर की दूरी के मापदंडों के कथित उल्लंघन पर जनहित याचिका में भी सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 23 फरवरी 2026 को होगी।