हाईकोर्ट का अहम फैसला: उच्च पद का कार्य लेने पर कर्मचारी को मिलेगा उसी पद का वेतन

08 अप्रैल, 2026 फैक्ट रिकॉर्डर

Chandigarh Desk:  Punjab and Haryana High Court ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में साफ किया है कि किसी भी कर्मचारी से उच्च पद का काम लेकर उसे उस पद के वेतन और भत्तों से वंचित नहीं रखा जा सकता। अदालत ने कहा कि अगर कर्मचारी ने उच्च पद की जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो उसे उस पद से जुड़े सभी वित्तीय लाभ मिलना उसका अधिकार है।

यह फैसला न्यायमूर्ति Namit Kumar की एकल पीठ ने सुनाया। कोर्ट ने “समान काम के लिए समान वेतन” के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि राज्य की जिम्मेदारी है कि कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुरूप पूरा भुगतान किया जाए।

मामला पंजाब शिक्षा विभाग से जुड़ा है, जहां Sarbjit Singh समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत का रुख किया था। उनका कहना था कि उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) का कार्यभार सौंपा गया, लेकिन उस पद के अनुसार वेतन और भत्ते नहीं दिए गए।

अदालत ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि तीन महीने के भीतर सभी याचिकाकर्ताओं के बकाया वेतन और भत्तों की गणना कर उनका भुगतान किया जाए।

यह फैसला कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है और भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक अहम मिसाल बन सकता है।