06 दिसंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Haryana Desk: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपी का निष्पक्ष जांच और ट्रायल का अधिकार पुलिस अधिकारियों की निजता अधिकार से अधिक अहम है। अदालत ने आदेश दिया कि यदि आरोपी अपने बचाव के लिए पुलिस अधिकारियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और मोबाइल टावर लोकेशन की मांग करता है, तो उसे यह जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।
जस्टिस यशवीर सिंह राठौर ने स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी को अपने बचाव के लिए आवश्यक दस्तावेज़ हासिल करने का अधिकार संविधानिक अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त है। अदालत ने कहा कि कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए जरूरी साक्ष्य को रोका न जाए।
मामले में, सोनीपत पुलिस ने आरोपी को 900 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा था कि आरोपी और उसका साथी नशा बेचने की कोशिश कर रहे थे। आरोपी ने तीन पुलिस अधिकारियों की कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन मांगी थी ताकि गिरफ्तारी की परिस्थितियों और पुलिस की उपस्थिति की सत्यता जाँची जा सके।
नीचे ट्रायल कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे मान्यता दी और कहा कि कॉल डिटेल और लोकेशन डेटा मामले की सच्चाई सामने लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।













