हाईकोर्ट ने रद्द किया CIC का आदेश, पीएम मोदी की डिग्री अब सार्वजनिक नहीं होगी

हाईकोर्ट ने रद्द किया CIC का आदेश, पीएम मोदी की डिग्री अब सार्वजनिक नहीं होगी

25 अगस्त 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

National Desk: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री सार्वजनिक करने से जुड़ा विवाद खत्म कर दिया है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मोदी की डिग्री से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने यह फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर सुनाया। याचिका में CIC के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 1978 में बीए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड देखने की अनुमति दी गई थी।

यह वही वर्ष था जब नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा पास की थी। जानकारी के लिए बता दें कि एक आरटीआई कार्यकर्ता नीरज ने इस संबंध में आवेदन दायर किया था। कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि पीएम मोदी की डिग्री अब सार्वजनिक नहीं की जाएगी।