जिला कोर्ट ने रेप के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा।
सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की कोर्ट ने वर्ष 2023 के एक नाबालिग लड़की रेप मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साल 2023 में संदिग्ध हालात के चलते पिता ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। ज
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जानकारी के मुताबिक आरोपी सागर झज्जर के बहादुरगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। सागर ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था। जिसके चलते आज सोनीपत कोर्ट ने 20 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिसमें से 40 हजार रुपए की राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

जिला न्यायिक परिसर।
क्या था पूरा मामला
पीड़िता के पिता ने 29 नवंबर, 2023 को शहर थाना में अपनी 15 वर्षीय बेटी के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में आशंका जताई थी कि उनकी बेटी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बंधक बना लिया है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान, तत्कालीन एसआई उषा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अपहृत लड़की को बरामद कर लिया था।
इसके बाद पुलिस ने लड़की के बयान दर्ज करवाएं थे, जिसमें उसने बताया था कि उसके साथ बहला-फुसला कर रेप किया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में बहकाकर ले जाने और रेप की धाराएं भी जोड़ी थी। जांच में झज्जर के बहादुरगढ़ क्षेत्र के रहने वाले सागर की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

मामले की जानकारी देते विजेंद्र सिंह खत्री।
अदालत ने सुनाई 20 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा
स्पेशल प्रोसिक्यूटर विजेंद्र सिंह खत्री ने कहा कि अदालत में चले मुकदमे की सुनवाई के बाद, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करते हुए दोषी सागर को किशोरी के साथ रेप करने का दोषी पाया। अदालत ने अपने फैसले में दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद और 55 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। इस फैसले से समाज में ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ एक कड़ा संदेश जाएगा।