23 दिसंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Haryana Desk: हरियाणा पुलिस में भ्रष्टाचार, ठगी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल अधिकारियों के खिलाफ अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार या अपराध में रंगे जाता है, तो विभागीय जांच की औपचारिकता में समय बर्बाद किए बिना, संविधान के आर्टिकल 311(2) के तहत सीधे सेवा से बर्खास्त किया जाएगा।
डीजीपी ओपी सिंह ने प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चाहे दोषी पुलिसकर्मी हों या सामान्य नागरिक, कानून के खिलाफ किसी भी गतिविधि में शामिल व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
ओपी सिंह ने सभी SP और CP को आदेश दिए हैं कि ऐसे मामलों में अलग से जांच बैठाने की आवश्यकता नहीं है और तत्काल बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए।













