सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य को चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार हिसार के हांसी तहसील के भाटिया गांव में एक ‘प्रमुख’ समुदाय द्वारा दलितों के कथित सामाजिक बहिष्कार की जांच कर रहे अदालत द्वारा नियुक्त पैनल के साथ सहयोग नहीं करती है, तो वह अदालत क
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पीठ ने कहा, प्रयास किए जाने के बावजूद, राज्य सहयोग करने को तैयार नहीं है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि राज्य की ओर से सहयोग में किसी भी तरह की कमी से अवमानना कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही पीठ ने मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की।

रसद सहायता नहीं दे रही सरकार
हरियाणा सरकार के वकील ने पीठ को आश्वासन दिया कि इस कार्य के लिए अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारियों की यात्रा और ठहरने की व्यवस्था सहित सभी प्रकार का सहयोग दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने आरोप लगाया कि शीर्ष अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया है और हरियाणा सरकार द्वारा कोई रसद सहायता प्रदान नहीं की गई है, जबकि दो सदस्यीय समिति ने तीन बार संवाद किया था कि यदि रसद सहायता प्रदान की जाती है तो वे दौरा करने के लिए तैयार हैं।
हैंडपंप को लेकर हुआ विवाद
जून 2017 में हिसार के एक गांव में हैंडपंप के इस्तेमाल को लेकर दलित लड़कों के एक समूह पर ‘प्रमुख समुदाय’ के लोगों ने कथित तौर पर हमला किया था। हमले में छह लोग घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई थी।सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर, 2024 को उत्तर प्रदेश के दो पूर्व डीजीपी द्वारा हिसार के एक गांव में एक ‘प्रमुख समुदाय’ द्वारा दलितों के सामाजिक बहिष्कार के आरोपों की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया था।
यूपी के दो रिटायर्ड डीजीपी को जांच के लिए भेजा
प्रसाद (1981 बैच के आईपीएस) के अलावा, शीर्ष अदालत ने पूर्व डीजीपी (1975 बैच के आईपीएस) विक्रम चंद गोयल को भी मौजूदा स्थिति की स्वतंत्र जांच करने और मामले में आगे बढ़ने के लिए स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए नियुक्त किया था।इसने दो पूर्व डीजीपी को तीन महीने में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें न केवल वर्तमान स्थिति का संकेत दिया गया था, बल्कि 2017 में लगाए गए दलितों के सामाजिक बहिष्कार के आरोपों के संबंध में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी बताया गया था।
हरियाणा पुलिस दे चुकी क्लीन चिट
पिछले साल अक्टूबर में पीठ को बताया गया था कि हाल के दिनों में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और “सामान्य स्थिति” कायम है। पीठ को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि 20 अगस्त, 2017 को आरोप पत्र दायर किया गया था, जबकि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी।हरियाणा पुलिस ने सात आरोपियों में से छह को क्लीन चिट दे दी थी और उनका नाम आरोपपत्र में नहीं था।












