25 जुलाई 2025 फैक्टर रिकॉर्डर
Haryana Desk: हरियाणा में कलेक्टर रेट लागू करने पर सरकार का यू-टर्न, 1 अगस्त से नहीं बढ़ेंगे दाम, नया आदेश जारी हरियाणा सरकार ने एक अगस्त से राज्य में कलेक्टर रेट बढ़ाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। इससे राज्यवासियों को थोड़ी राहत मिली है। पहले सरकार ने आदेश जारी किया था कि 1 अगस्त 2025 से सभी जिलों में संशोधित कलेक्टर रेट लागू कर दिए जाएंगे, लेकिन अब सरकार ने इस फैसले को स्थगित कर दिया है और नई चिट्ठी जारी कर कहा है कि रेट “जल्द लागू किए जाएंगे”।
पिछली बार 12% से 32% तक बढ़े थे रेट
पिछले साल कलेक्टर रेट में 12% से लेकर 32% तक की बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली से सटे एनसीआर के जिलों—गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोहना, बल्लभगढ़, पटौदी—में 30% तक बढ़ोतरी हुई थी। वहीं रोहतक, पलवल, सोनीपत, करनाल और पानीपत में रेट 20% तक बढ़ाए गए थे। इन क्षेत्रों में जमीन के दाम पहले से ही ऊंचे हैं, इसलिए यहां कलेक्टर रेट बाकी जिलों की तुलना में अधिक होते हैं। माना जा रहा है कि जब भी नए रेट लागू होंगे, यहां फिर से ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
क्या होता है कलेक्टर रेट?
कलेक्टर रेट किसी भी जिले में जमीन या प्रॉपर्टी की वह न्यूनतम सरकारी कीमत होती है, जिस पर रजिस्ट्री की जा सकती है। इससे कम कीमत पर प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री संभव नहीं होती। सरकार समय-समय पर इन रेट्स में बदलाव करती है, जो स्थानीय बाजार की स्थिति और भू-राजस्व की समीक्षा पर आधारित होता है।
आगे क्या?
फिलहाल सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि नई दरें कब से लागू होंगी, लेकिन संकेत दिए गए हैं कि जल्द ही संशोधित रेट्स की नई तारीख तय की जाएगी। जमीन खरीदने-बेचने वालों को अगली घोषणा तक राहत मिल सकती है।