Haryan Hisar beef smuggling case| Shan Mohammad Guilty Hisar Court | हरियाणा में गोमांस तस्करी पर 4 साल कैद: यूपी के मेरठ का रहने वाला है शान मोहम्मद, 3 साल पहले गोमांस ले जाते पकड़ा गया था – Hisar News

मेरठ का रहने वाला दोषी गोतस्कर शान मोहम्मद।

हरियाणा के हिसार में गोमांस की तस्करी पर यूपी के मेरठ के रहने वाले शान मोहम्मद को हिसार कोर्ट ने 4 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। शान मोहम्मद को हिसार में गोपुत्र सेना ने 3 साल पहले गोमांस की तस्करी में पकड़ा था।

इस केस में हरियाणा सरकार की ओर से 2015 में बनाए गए गो संवर्धन एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। दोषी शान मोहम्मद पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 5 नवंबर 2022 को गोपुत्र सेना से जुड़े महिपाल सोनी ने सिटी थाना में केस दर्ज करवाया था। दरअसल, गोमांस से भरी पिकअप गाड़ी को ढंढूर पुल के पास पकड़ा था जिसमें भारी मात्रा में गोमांस बरामद हुआ।

इस दौरान पिकअप ड्राइवर शान मोहम्मद चला रहा था जबकि गोमांस व्यापारी मौके से भागने में कामयाब रहे थे। इसके बाद इसके सैंपल लिए गए जिसमें गो मांस की पुष्टि हुई है। वहीं आरोपी शान मोहम्मद ने भी कबूल किया था कि गाड़ी में भरा गोमांस है।

केस दर्ज करने के बाद गो तस्करों ने धमकी दी गोपुत्र सेना के जिलाध्यक्ष महिपाल सोनी ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद मुकदमा वापसी लेने के लिए गो मांस तस्करों द्वारा धमकी भी मिली। लेकिन, इन सबकी परवाह ना करते हुए मृत गोवंश को न्याय दिलाने में कामयाब हुए।

गोपुत्र सेना के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनील क्रांतिकारी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने गो सरंक्षण एवं गो संवर्धन एक्ट 2015 बनाया। जिस कारण इस मामले में 4 साल की सजा और ₹30000 का जुर्माना हुआ है। इससे पहले भी 2 मामलों में हमारी टीम को जीत मिली है। इस एक्ट के तहत गो तस्करी पर कुछ अंकुश लगा है। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा गो तस्करी होती है।

गोपुत्र सेना हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद श्योकंद ने इस मुकदमे में कार्ट द्वारा फैसला सुनाने पर कहा कि इससे गोरक्षकों का हौसला बढ़ेगा और गो मांस तस्करों को सबक मिलेगा। हमें कानून पर पूरा भरोसा है और पहले भी था। क्योंकि, अभी भी कुछ मुकदमे चल रहे हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द उनमें भी सुनवाई हो और आरोपियों को सजा मिले।