जिला गुरदासपुर में आतिशबाजी पर पाबंदी लगाई गई

दफ्तर जिला लोक संपर्क अधिकारी, गुरदासपुर                                                                                 गुरदासपुर,08 मई, 2025 Fact Recorder
भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में किसी भी प्रकार की संकट-काल स्थिति से निपटने के लिए सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 के तहत ‘मॉक ड्रिल’ की जा रही हैं। इस दौरान यह देखा गया है कि शादी-व्याह, खुशियों के उत्सव और धार्मिक उत्सवों के दौरान आम जनता द्वारा आतिशबाजी, जिसमें बम, हवाई पटाखे और चीनी पटाखे शामिल होते हैं, का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ऐसे पटाखों से शोर-शराबा होता है, जिससे आम जनता में डर पैदा होता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा रहता है।

इस सब को ध्यान में रखते हुए डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी, आई.ए.एस, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर ने भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला गुरदासपुर की सीमा में शादी-व्याह, खुशियों के उत्सव और धार्मिक उत्सवों के दौरान आम जनता द्वारा चलाए जाने वाली आतिशबाजी, जिसमें बम, हवाई पटाखे और चीनी पटाखे शामिल हैं, पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। यह मनाही 7 मई 2025 से अगले आदेशों तक लागू रहेगी।