11 मार्च 2026 फैक्ट रिकॉर्डर
National Desk: Sambhal जिले की ऐतिहासिक Jama Masjid Sambhal के शाही इमाम Maulana Aftab Hussain Warsi पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगा है। इस मामले में तहसीलदार कोर्ट ने इमाम और उनके भाई मेहताब हुसैन पर करीब 6.94 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और जमीन खाली करने का आदेश दिया है। प्रशासन का दावा है कि गांव सैफ खां सराय में ग्राम समाज की जमीन पर मस्जिद, दरगाह और मकान बनाए गए हैं, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में इस जमीन को पौधारोपण के लिए आरक्षित बताया गया है।
जांच रिपोर्ट के अनुसार करीब 1340 वर्ग मीटर जमीन पर इमाम और उनके भाई का कब्जा बताया गया है, जहां मस्जिद, दरगाह और उनका आवास बना हुआ है। तहसीलदार न्यायालय ने आदेश देते हुए दोनों पक्षों को 30 दिन के भीतर जमीन खाली करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि तय समय में आदेश का पालन नहीं होने पर राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा, जिसमें बुलडोजर चलाया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान इमाम पक्ष ने दावा किया कि यह जमीन वक्फ संपत्ति है और यहां बने धार्मिक स्थल कई वर्षों से मौजूद हैं। उनका कहना है कि मस्जिद और मजार से जुड़े धार्मिक कार्यक्रम लंबे समय से प्रशासन की जानकारी में होते रहे हैं। हालांकि राजस्व विभाग ने अभिलेखों के आधार पर इसे ग्राम समाज की जमीन बताते हुए निर्माण को अवैध बताया है।
इस मामले के सामने आने के बाद जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई भी चर्चा में है। प्रशासन के अनुसार अभियान के तहत अब तक जिले में लगभग 17 मस्जिदें, 12 मजारें और दो मदरसों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है, जबकि कई अन्य स्थानों पर भी नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।











