फतेहाबाद: युवती की अ*श्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, आरोपी को 5 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना

24 जुलाई 2025 फैक्टर रिकॉर्डर

 Haryana Desk: फतेहाबाद की एक युवती को ब्लैकमेल करने के मामले में अदालत ने आरोपी रणजीत कुमार को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पीड़िता ने साइबर थाना फतेहाबाद में दर्ज करवाई शिकायत में बताया था कि गांव का ही रहने वाला रणजीत कुमार पहले उससे दोस्ती कर संपर्क में आया और फिर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(एन), 506 और आईटी एक्ट की धारा 66ई व 67ए के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की।

हालांकि, अदालत में सुनवाई के दौरान धारा 376(2)(एन) के तहत आरोप सिद्ध नहीं हो सके, लेकिन बाकी धाराओं के अंतर्गत रणजीत को दोषी पाया गया। इस मामले में इंस्पेक्टर अरुणा और उनकी टीम ने पीड़िता के बयानों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गहराई से जांच की। पुलिस ने आरोपी को 17 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। चार्जशीट 20 मार्च 2023 को तैयार कर 27 मार्च को अदालत में दाखिल की गई थी।

इस केस में जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की तत्परता और सरकारी वकील जगसीर सिंह की प्रभावी पैरवी के चलते पीड़िता को न्याय और आरोपी को सजा दिलवाई जा सकी।