हरियाणा में बिजली सरचार्ज माफी योजना का विस्तार: बकाया बिलों पर छूट का लाभ अब 11 नवंबर तक

हरियाणा में बिजली सरचार्ज माफी योजना का विस्तार: बकाया बिलों पर छूट का लाभ अब 11 नवंबर तक

04 नवंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Haryana Desk: हरियाणा ऊर्जा विभाग ने बिजली सरचार्ज माफी योजना की अवधि बढ़ा दी है। अब उपभोक्ता 11 नवंबर तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना 12 मई से लागू थी और इसके तहत बकाया बिलों पर सरचार्ज माफी दी जाती है।

योजना के अनुसार, एकमुश्त भुगतान करने वाले घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10% तक की छूट और सरचार्ज पर 100% की माफी मिलेगी। जो उपभोक्ता बकाया राशि 4 या 8 महीने की किश्तों में भरेंगे, उन्हें भी 100% सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा।

सरकारी इमारतों के बिजली कनेक्शनों पर एकमुश्त भुगतान करने पर 100% सरचार्ज माफ किया जाएगा, जबकि औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मूल राशि का भुगतान करने पर 50% सरचार्ज छूट दी जाएगी।

हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि यह योजना बिजली वितरण कंपनियों की वसूली बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता बकाया बिलों का भुगतान करेंगे और जिनके कनेक्शन काटे गए थे, वे कुछ राशि जमा कर अपने कनेक्शन फिर से जोड़वा सकेंगे।