मानसा, 31 मई 2025 Aj DI Awaaj
जिला मजिस्ट्रेट श्री कुलवंत सिंह, आईएएस ने पंजाब विलेजेज एंड स्मॉल टाउन्स/पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि मानसा जिले के सभी शहरों, कस्बों और गांवों में रहने वाले शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क नागरिकों को हर रोज़ शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि गश्त और ठीकरी पहरा देना अनिवार्य होगा, ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आम जनता की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत नहरों, नालों, पुलों, बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें, सब-स्टेशन, ट्रांसफार्मर, रेलवे ट्रैक, सरकारी संपत्तियाँ, अनाज गोदाम, पेट्रोल पंप, बैंक, डाकघर, स्कूल, धार्मिक संस्थान और अन्य सरकारी कार्यालयों की तोड़फोड़ या किसी भी प्रकार की नुकसानदायक गतिविधियों से सुरक्षा करना जरूरी है। इसलिए, जिले के शहरों, कस्बों और गांवों में ठीकरी पहरे को लागू किया जाना जरूरी है ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे।
जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी आदेश दिया कि जिले की नगर परिषदें, नगर पंचायतें और ग्राम पंचायतें इस एक्ट की धारा 4(1) के अंतर्गत अपने-अपने क्षेत्रों में इन पहरा ड्यूटियों को लागू करें। साथ ही, ठीकरी पहरे पर नियुक्त लोगों की सूची संबंधित थाना प्रभारी (SHO) को पहले से उपलब्ध करवाई जाए।
यह आदेश 31 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।