दफ़्तर जिला लोक संपर्क अधिकारी, फरीदकोट ये आदेश 16 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेंगे – जिला मजिस्ट्रेट
फरीदकोट, 24 जून 2025 फैक्टर रिकॉर्डर
Punjab Desk: जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट, मैडम पूनमदीप कौर (IAS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जो 16 अगस्त 2025 तक लागू रहेंगे।
लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध
जिले की सीमाओं में लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। पंजाब इंस्ट्रूमेंट (नियंत्रण शोर अधिनियम) 1956 के तहत कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकता। विशेष अवसरों पर संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर ही इसका प्रयोग किया जा सकता है।
सांस्कृतिक, धार्मिक या खुशी के समारोहों में लाउडस्पीकर के उपयोग से शांति भंग होती है, इसलिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।
अवैध कब्जों पर रोक
जिला फरीदकोट की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति सरकारी सड़कों या रास्तों पर अवैध कब्जा नहीं कर सकता। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध
जिले में किसी भी शैक्षणिक संस्था के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू रखना, बेचना या 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को देना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे मानसिक व शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। यह प्रतिबंध 16 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा।
बिना लाइट या रिफ्लेक्टर के वाहनों पर रोक
साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेहड़ी जैसे वाहनों को बिना आगे-पीछे लाल रंग की रिफ्लेक्टर लाइट या चमकदार टेप के चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इन वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है, जिससे जन और धन की हानि होती है और सामाजिक अशांति फैल सकती है। इस कारण से इन वाहनों पर उचित रिफ्लेक्टर के बिना संचालन की मनाही की गई है।
जनता के तालाब (छप्पड़) भरने पर प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक तालाब (छप्पड़) भरने पर भी रोक लगाई है।
पंचायतों या ग्रामीण लोगों द्वारा किए गए ऐसे कार्यों से जल निकासी अवरुद्ध हो जाती है, जिससे विवाद की आशंका बनी रहती है।
कोई भी व्यक्ति या पंचायत उपमंडल मजिस्ट्रेट या संबंधित ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी से पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक तालाब नहीं भर सकते। यह प्रतिबंध भी 16 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा।