होशियारपुर, 12 सितंबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Punjab Desk: ज़िला मजिस्ट्रेट–कम–डिप्टी कमिश्नर आषिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िले में ध्वनि प्रदूषण और अधिक शोर करने वाले उपकरणों, संगीत बजाने वाले साधनों तथा किसी भी प्रकार के शोर-धमक पैदा करने वाले कार्यों पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।
यह पाबंदी केवल रंग उत्पन्न करने वाले पटाखों और फुलझड़ियों पर लागू नहीं होगी। इसी तरह गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न, ऊँची आवाज वाले म्यूजिक सिस्टम और किसी भी प्रकार का शोर पैदा करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। केवल सरकार द्वारा मान्य और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त हॉर्न ही निर्धारित ध्वनि स्तर में बजाए जा सकेंगे।
इसके अलावा किसी भी गैर-सरकारी इमारत, वाणिज्यिक दुकानों, सार्वजनिक स्थलों, सिनेमाघरों, मॉल, होटल-रेस्तरां और मेलों में ऊँची आवाज और अश्लील गाने बजाने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। साइलेंस ज़ोन जैसे मंत्रालय, जंगलात, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, अदालतें, धार्मिक स्थल या कोई अन्य क्षेत्र जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा साइलेंस ज़ोन घोषित किया गया हो, उसके 100 मीटर दायरे में पटाखे, लाउडस्पीकर, प्रेशर हॉर्न और शोर उत्पन्न करने वाले उपकरणों पर सख्त पाबंदी होगी।
विशेष अवसरों पर धार्मिक स्थलों/पंडालों में लाउडस्पीकर और अधिकृत मैरिज पैलेसों में डीजे/ऑर्केस्ट्रा बजाने के लिए संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट से पंजाब इंस्ट्रूमेंट्स (कंट्रोल ऑफ नॉइज़) एक्ट 1956 के तहत लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा।
अनुमति मिलने के बावजूद भी भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार ध्वनि सीमा का पालन करना होगा। तय मानकों के मुताबिक –
औद्योगिक क्षेत्र: दिन में 75 डेसिबल (A), रात में 70 डेसिबल (A)
वाणिज्यिक क्षेत्र: दिन में 65, रात में 55 डेसिबल (A)
आवासीय क्षेत्र: दिन में 55, रात में 45 डेसिबल (A)
साइलेंस ज़ोन: दिन में 50, रात में 40 डेसिबल (A)
दिन का समय सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक माना जाएगा। ये आदेश सरकारी मशीनरी और आपातकालीन स्थितियों में लागू नहीं होंगे। यह पाबंदी 7 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी।