फाजिल्का, 13 सितंबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Punjab Desk: जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू (आईएएस) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व सीआरपीसी 1973 की धारा 144) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फाजिल्का की सीमा में धान की पराली और अवशेष को जलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 30 नवंबर 2025 तक लागू रहेंगे।
मौजूदा वर्ष 2025 की धान (जीरी) की फसल की कटाई का सीजन शुरू होने वाला है। देखा गया है कि धान की फसल कटने के बाद किसान पराली और अवशेषों को आग लगा देते हैं। इससे कई तरह के नुकसान का खतरा बना रहता है। हवा में धुएं से अत्यधिक प्रदूषण फैलता है, जिससे सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं।
पराली को आग लगाने से जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है। इसके अलावा आसपास खड़ी फसल या गांव में आग लगने का भी डर बना रहता है, जिससे बड़े हादसे हो सकते हैं। सड़क किनारे पराली जलाने से यातायात प्रभावित होता है और कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं। इससे गांवों में आपसी झगड़े होने का भी खतरा रहता है।
साथ ही दुर्लभ और उपयोगी जीव-जंतुओं की विरासत भी नष्ट हो जाती है। लोगों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सख्त कदम उठाना आवश्यक समझा गया है।