Delhi Excise Policy case: CBI की याचिका पर 9 मार्च को Delhi High Court में सुनवाई

02 मार्च 2026 फैक्ट रिकॉर्डर

National Desk: दिल्ली की 2021-22 आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई होगी। मामला हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है और होली अवकाश के बाद कोर्ट खुलते ही इस पर सुनवाई की जाएगी।

सीबीआई ने Rouse Avenue Court के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें Arvind Kejriwal, Manish Sisodia समेत कुल 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया गया था।

एजेंसी ने अपनी 974 पन्नों की याचिका में निचली अदालत के फैसले को “चौंकाने वाला” और “कानून के विपरीत” बताया है। सीबीआई का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया। एजेंसी के अनुसार, आबकारी नीति को इस तरह तैयार किया गया था कि कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचे और करोड़ों रुपये की कथित रिश्वत का लेन-देन हुआ।

गौरतलब है कि 27 फरवरी 2026 को विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत ने 598 पन्नों के आदेश में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि सीबीआई का मामला पूर्वनियोजित और कमजोर आधार पर टिका है तथा केवल बयानों के आधार पर केस बनाया गया। साथ ही अदालत ने जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए थे।

अब सीबीआई की अपील पर हाईकोर्ट का फैसला इस मामले की आगे की दिशा तय करेगा।