फरीदकोट, 21 अक्टूबर 2025 Fact Recoder
Punjab Desk : 75 एम.जी. से अधिक फ़ॉर्मूलेशन वाली प्रेगाबालिन कैप्सूल और टैबलेट पर ज़िले में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। डिप्टी कमिश्नर मैडम पूनमदीप कौर ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व इस दवा का उपयोग नशे के रूप में कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के पंजाब को नशा-मुक्त बनाने के सपने को साकार करने के लिए इन आदेशों को जारी किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रेगाबालिन (75 एम.जी. से अधिक) दवा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
जारी आदेशों के अनुसार, कोई भी होलसेलर, रिटेलर, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर मालिक, अस्पताल का फार्मासिस्ट या अन्य व्यक्ति प्रेगाबालिन 75 एम.जी. बिना मूल पर्ची के नहीं बेच सकेगा। इसके अलावा, विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रेगाबालिन 75 एम.जी. तक की बेची गई गोलियों और कैप्सूल का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए, जिसमें खरीद और बिक्री के बिल सहित विवरण दर्ज हो। मूल पर्ची पर स्टैंप सहित केमिस्ट/रिटेलर/दुकान का नाम, दवा खरीदने की तारीख और गोलियों की संख्या आदि का उल्लेख करना भी अनिवार्य होगा।
इन आदेशों के तहत हर होलसेलर, रिटेलर, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर मालिक और अस्पताल के फार्मासिस्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि खरीददार ने पहले से किसी अन्य दुकान से यह दवा (प्रेगाबालिन 75 एम.जी.) न खरीदी हो। विक्रेता को यह भी ध्यान रखना होगा कि पर्चे में लिखे गए दिनों से अधिक अवधि के लिए दवा न दी जाए। ये आदेश 13 दिसंबर 2025 तक लागू रहेंगे।













