23 सितंबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
National Desk: GST दरों में कटौती के बाद भी दुकानदार पुराने रेट पर सामान बेच रहे हैं, ऐसे करें शिकायत
22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि के पहले दिन लागू हुई GST दरों में कटौती का फैसला देश के करोड़ों गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को आर्थिक राहत देने के लिए लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत 12% और 28% के स्लैब हटा कर केवल 5% और 18% के दो स्लैब रखे गए हैं। इससे रोजमर्रा के इस्तेमाल की अधिकांश वस्तुएँ जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, नमकीन, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट, तेल, कपड़े, जूते, दवाइयाँ, स्टेशनरी, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और वाहन आदि अब सस्ते हो गए हैं।
हालांकि, अभी बाजार में हर सामान पर घटी हुई MRP तुरंत दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि दुकानों में पुराने स्टॉक भी मौजूद हैं। लेकिन सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पुराने स्टॉक वाला सामान भी GST कटौती के अनुसार ग्राहकों को सस्ते दाम पर ही बेचना होगा।
कुछ ग्राहकों की शिकायतें सामने आई हैं कि दुकानदार अभी भी पुराने रेट पर सामान बेच रहे हैं और GST कटौती का लाभ नहीं दे रहे। दुकानदारों का कहना है कि पुराने स्टॉक की बिलिंग पहले पुराने रेट पर हुई थी, इसलिए वे घाटे पर सामान नहीं बेच सकते।
ध्यान दें: अगर आप भी GST कटौती का लाभ नहीं पा रहे हैं, तो तुरंत शिकायत दर्ज करें। उपभोक्ता विभाग ने शिकायत के लिए कई विकल्प दिए हैं:
फोन: 1915
WhatsApp: 8800001915
वेबसाइट: consumerhelpline.gov.in
NACH ऐप: शिकायत दर्ज कर ट्रैकिंग करें
केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा है कि सभी ग्राहकों को GST कटौती का पूरा लाभ मिले। इसलिए पुरानी या नई किसी भी वस्तु की खरीद पर आपको सस्ते दाम पर ही सामान मिलना चाहिए।













