05 जून 2025 फैक्टर रिकॉर्डर
पंजाब में लेबर एक्ट में ऐतिहासिक बदलाव: लाखों छोटे व्यापारियों को मिली लालफीताशाही से राहत
अब तर्कसंगत होंगे दंड, कम होंगी परेशानियां, श्रमिकों के अधिकार भी होंगे सुरक्षित
24 घंटे में पूरा होगा रजिस्ट्रेशन, मामूली उल्लंघन पर नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट
Punjab Desk: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में पंजाब दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई। इस संशोधन का उद्देश्य 95 फीसदी छोटे कारोबारों पर लगने वाली जटिल शर्तों को कम करना और व्यवसाय को सरल बनाना है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि अब 20 तक कर्मचारियों वाले सभी संस्थान इस अधिनियम के सभी प्रावधानों से मुक्त रहेंगे, जिससे पंजाब भर के लाखों छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि, इन संस्थानों को अपना कारोबार शुरू करने या अधिनियम लागू होने के छह माह के भीतर श्रम विभाग में आवश्यक जानकारी जमा करानी होगी।
संशोधन के तहत कर्मचारियों के ओवरटाइम की स्वीकृत सीमा तिमाही 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है। कामकाज का दैनिक समय 10 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है, जिसमें आराम का समय भी शामिल है। साथ ही, कर्मचारियों को रोजाना 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम कराने पर दुगुनी दर से भुगतान करना अनिवार्य होगा।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, अब 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों को आवेदन देने के 24 घंटे के अंदर पंजीकरण की स्वीकृति स्वतः मानी जाएगी। 20 तक कर्मचारियों वाले संस्थानों को केवल प्रारंभिक जानकारी देना आवश्यक होगा और उन्हें रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं होगी।
धारा 21 और 26 के तहत दंड राशि को भी बढ़ाते हुए न्यूनतम जुर्माना 25 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और अधिकतम जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। पहली और दूसरी उल्लंघना के बीच सुधार के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा, जिससे कारोबारियों को शर्तों का पालन करने में आसानी होगी।
इसके अतिरिक्त, धारा 26ए जोड़कर उल्लंघनों की कंपाउंडिंग की अनुमति दी गई है, जिससे इस अधिनियम को आपराधिक श्रेणी से बाहर रखा जाएगा और व्यापारियों को अदालतों के चक्कर से राहत मिलेगी। साथ ही, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा विभिन्न श्रम कानूनों के तहत सुनिश्चित की जाएगी।
यह संशोधन छोटे कारोबारियों को राहत देने और कारोबार में आसानी लाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
