नई कार खरीदी, सड़कों पर खूब दिखाई रफ्तार… अब कोर्ट ने सिखाया सबक – जाना होगा जेल

नई कार खरीदी, सड़कों पर खूब दिखाई रफ्तार... अब कोर्ट ने सिखाया सबक — जाना होगा जेल

13 नवंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Chandigarh Desk: नई कार खरीदी, किस्त नहीं चुकाई — चंडीगढ़ कोर्ट ने सुनाई 10 महीने की सजा चंडीगढ़ जिले की अदालत ने एक व्यक्ति को नई कार की किस्तें न चुकाने के मामले में दोषी करार देते हुए 10 महीने की कैद और 5 लाख 26 हजार रुपये की राशि लौटाने का आदेश दिया है।

मामला चंडीगढ़ निवासी रत्तन पाल से जुड़ा है, जिसने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से 5.26 लाख रुपये का लोन लेकर नई कार खरीदी थी। कंपनी का आरोप था कि आरोपी ने लोन की किस्तें नहीं चुकाईं और उसके द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया।

शिकायत के अनुसार, कंपनी ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा, लेकिन आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद फाइनेंस कंपनी ने दिसंबर 2019 में अदालत में मामला दर्ज कराया।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी रत्तन पाल को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया और उसे 10 महीने की कैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने फाइनेंस कंपनी को लोन की बकाया राशि लौटाने का आदेश भी दिया।