बिहार SIR मामला: 65 लाख मतदाता नाम हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

बिहार SIR मामला: 65 लाख मतदाता नाम हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

12 अगस्त 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Politics Desk: बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर विवाद जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं। आज, 12 अगस्त को, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच इन याचिकाओं की सुनवाई करेगी, जिनमें SIR की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

पिछली सुनवाई में, 10 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। विवाद का मुख्य कारण 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने का दावा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने अदालत में आरोप लगाया कि यह हटाना बिना कारण बताए किया गया।

इसके जवाब में चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि नियमों के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए लोगों की अलग सूची प्रकाशित करने का प्रावधान नहीं है। आयोग ने बताया कि ड्राफ्ट सूची राजनीतिक दलों से साझा की गई है और इसमें नाम न होने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। जिनके नाम नहीं हैं, वे घोषणापत्र देकर अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं और सुनवाई का अवसर पा सकते हैं।

चुनाव आयोग ने याचिकाओं को खारिज करने और याचिकाकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाने की मांग की, यह आरोप लगाते हुए कि वे अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और हटाए गए नामों की सूची अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते।