सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत: अब 20 साल की नौकरी पर ही मिलेगी पूरी पेंशन

सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत: अब 20 साल की नौकरी पर ही मिलेगी पूरी पेंशन

05 सितम्बर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Business Desk: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़े नियमों को अधिसूचित कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब कर्मचारियों को 20 साल की सेवा पूरी करने पर भी पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। इससे पहले यह सीमा 25 साल थी। लंबे समय से कर्मचारियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

क्या है नया प्रावधान? अब जो कर्मचारी यूपीएस स्कीम चुनते हैं, वे 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद भी रिटायरमेंट लाभ और पेंशन के हकदार होंगे। पहले यह सुविधा सिर्फ 25 साल की सेवा के बाद मिलती थी।

अतिरिक्त सुविधाएं                                                                                                              सेवा के दौरान दिव्यांग होने पर कर्मचारी को और मृत्यु की स्थिति में परिवार को CCS Pension Rules या UPS नियमों के तहत विकल्प चुनने का अधिकार मिलेगा।   इससे परिवार को सुरक्षित पेंशन का लाभ सुनिश्चित होगा।

UPS स्कीम की खास बातें                                                                                                      UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है, इसे नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के विकल्प के रूप में पेश किया गया है।

इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है।                                                                      रजिस्ट्रेशन या योगदान क्रेडिट में देरी की स्थिति में सरकार कर्मचारियों को मुआवजा देगी।

वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि पात्र कर्मचारी एक बार में वन-टाइम स्विच करके NPS से UPS या UPS से NPS में जा सकते हैं। कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से एक साल पहले या वीआरएस लेने से तीन महीने पहले इस स्कीम को चुन सकते हैं।

किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ?                                                                                        जिन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है या जिनको इस कारण से पद से हटाया गया है, वे UPS से NPS में स्विच नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तय की गई है।