पंचकूला की करोड़ों की जमीन मामले में बड़ा फैसला: अंबाला मंडलायुक्त ने पूर्व IAS रेनु फुलिया का आदेश रद्द किया, पति-बेटे की खरीद पर भी उठे सवाल

25 अगस्त 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Haryana Desk:  पंचकूला के बीड़ फिरोजड़ी समेत सात गांवों की करीब 1396 एकड़ जमीन विवाद पर अंबाला मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने बड़ा फैसला सुनाया है। मंडलायुक्त ने पूर्व मंडलायुक्त रेनु फुलिया द्वारा सितंबर 2023 में दिए उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 20 साल पुराने स्टे को हटाया गया था। आदेश में साफ कहा गया है कि यह जमीन राज्य की है और इसमें राज्य पक्षकार है, लेकिन स्टे हटाने के दौरान न तो राज्य को सूचना दी गई और न ही अदालत का रिकॉर्ड मंगवाया गया।

जांच में सामने आया कि रेनु फुलिया ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देने से पहले ही उनके साथ जून 2023 में जमीन खरीद का समझौता कर लिया था। इसके बाद उनके पति और बेटे ने स्टे हटने के कुछ महीने बाद बीड़ फिरोजड़ी में पांच एकड़ जमीन खरीद ली। यही नहीं, शशि गुलाटी ने भी इस जमीन का कुछ हिस्सा बेचने की कोशिश की थी। जब मामला सरकार तक पहुंचा तो जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई और अब दाखिल-खारिज सहित सभी राजस्व प्रविष्टियां रद्द कर दी गई हैं।

मंडलायुक्त के आदेश में यह भी कहा गया है कि 20 साल बाद स्टे हटाने के लिए अचानक याचिका क्यों दायर की गई, इसका कोई तर्कसंगत कारण नहीं दिया गया। साथ ही, दूसरे पक्ष को सुने बिना आदेश पारित करना गंभीर त्रुटि है। लिहाजा सितंबर 2023 के आदेश को अमान्य घोषित किया गया है।

यह पूरा मामला अब IAS अधिकारियों की विशेष जांच कमेटी देख रही है और सरकार ने साफ कर दिया है कि इस जमीन से जुड़े सभी लेन-देन पर रोक जारी रहेगी।

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