17 सितंबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
National Desk: अगर आप 16 सितंबर 2025 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी भी Belated ITR का विकल्प मौजूद है। आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं के लिए यह सुविधा दी है जो समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते।
Belated ITR क्या है?
ड्यू डेट के बाद फाइल किया गया रिटर्न Belated ITR कहलाता है। इसे आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए Belated ITR की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है।
लेट फीस कितनी लगेगी?
सालाना आय ₹5 लाख से अधिक होने पर लेट फीस ₹5,000।
सालाना आय ₹5 लाख से कम होने पर लेट फीस सिर्फ ₹1,000।
Belated ITR कैसे फाइल करें?
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
e-File सेक्शन में जाएं और Income Tax Return चुनें।
असेसमेंट ईयर 2025-26 सेलेक्ट करें और ऑनलाइन फाइलिंग शुरू करें।
अपनी कैटेगरी (Individual, HUF आदि) चुनें।
सही ITR फॉर्म (जैसे ITR-1, ITR-2) चुनें।
फाइलिंग सेक्शन में धारा 139(4) – Belated Return चुनें।
आय, कटौतियां और टैक्स भुगतान की डिटेल भरकर सबमिट करें।
Belated ITR के नुकसान
लेट फीस का भुगतान करना होगा।
समय पर फाइल न करने की वजह से Losses को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता।
👉 यानी, Belated ITR भले ही राहत देता है, लेकिन समय पर ITR फाइल करना हमेशा बेहतर है।













