नशे को बढ़ावा देने वाले गीतों और अश्लील पोस्टरों पर प्रतिबंध

फरीदकोट, 21 अक्टूबर 2025 Fact Recorder

Punjab Desk : ज़िला मजिस्ट्रेट मैडम पूनमदीप कौर, आई.ए.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला फरीदकोट की सीमा के भीतर पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 13 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, ज़िला फरीदकोट में किसी भी लाइव शो के दौरान शराब या नशे को बढ़ावा देने वाले तथा हिंसा को भड़काने वाले गीत नहीं गाए जाएंगे। ज़िला फरीदकोट में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उन सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जहाँ “मार्क ए” श्रेणी की फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, ज़िला फरीदकोट में किसी भी शैक्षणिक संस्था के आसपास नग्न, अर्धनग्न या अश्लील पोस्टर लगाने या प्रदर्शित करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। ज़िला फरीदकोट में वार्षिक परीक्षाओं से 15 दिन पहले और परीक्षाओं के दौरान लाउडस्पीकर चलाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।