मानसा, 30 सितंबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Punjab Desk: जिला मजिस्ट्रेट-कम-उपायुक्त श्रीमती नवजोत कौर (IAS) ने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पंजाब के निदेशक द्वारा विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दीवाली, गुरुपुरब और नए साल के अवसर पर पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाने हैं।
उन्होंने कहा कि अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 30 सितम्बर 2025 से 06 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक निर्धारित अनुपात (60:40) में आवश्यक शुल्क जमा कर चालान की प्रति और स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित सेवा केंद्रों के माध्यम से उपमंडल मजिस्ट्रेट के कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों में से अस्थायी लाइसेंसों का आवंटन जिला मजिस्ट्रेट, मानसा के कार्यालय में 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:00 बजे लॉटरी ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।













