पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस हेतु आवेदन 29 सितंबर से 3 अक्तूबर तक

दीवाली समेत अन्य त्योहारों पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक लोग 29 सितंबर 2025 से 3 अक्तूबर 2025 तक आवेदन कर
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फाजिल्का, 25 सितंबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Punjab Desk:  दीवाली समेत अन्य त्योहारों पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक लोग 29 सितंबर 2025 से 3 अक्तूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। ज़िला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने बताया कि आवेदन ज़िले के सेवा केंद्रों में जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ द्वारा सिविल रिट पिटीशन नंबर 23548/2017 में दिए गए आदेशों की पालना करते हुए पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार, दीवाली (20 अक्तूबर 2025) को रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक, गुरुपुरब पर सुबह 4:00 से 5:00 बजे और रात 9:00 से 10:00 बजे तक, वहीं क्रिसमस और नववर्ष पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

67 अस्थायी लाइसेंस जारी होंगे
ज़िले में कुल 67 अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे — फाजिल्का में 18, अबोहर में 25, जलालाबाद में 18 और अर्नीवाला शेखसुभान में 6। आवेदन करने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का होना अनिवार्य है। लाइसेंसधारी पटाखों की बिक्री सुबह 10:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक कर सकेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस विभाग द्वारा एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के तहत कार्रवाई होगी।

बिक्री के लिए निर्धारित स्थान
फाजिल्का : बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम, एम.आर. कॉलेज रोड (प्ले ग्राउंड क्षेत्र छोड़कर)
अबोहर : पड्डा कॉलोनी, फाजिल्का रोड
जलालाबाद : बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम (प्ले ग्राउंड क्षेत्र छोड़कर)
अर्नीवाला शेखसुभान : थाना अर्नीवाला शेखसुभान से सटी पंचायती भूमि