13 अगस्त 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
National Desk : कुत्तों के बाद कबूतरों पर विवाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों पर दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बीच, मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने पर घमासान जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले कबूतरों को दाना खिलाने पर पाबंदी लगाई थी, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष में बहस तेज हो गई।
बुधवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान बीएमसी ने हाईकोर्ट को बताया कि वह सुबह 6 से 8 बजे के बीच कबूतरों को दाना खिलाने की अनुमति देने को तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इस पर कोर्ट ने बीएमसी से सवाल किया कि जनहित में लिया गया फैसला एक व्यक्ति के कहने पर कैसे बदला जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर फैसले में बदलाव करना है तो कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए नोटिस जारी करें और आम जनता व हितधारकों से सुझाव लें।
जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय ने इस आदेश के विरोध में भूख हड़ताल और चरम कदम उठाने की चेतावनी दी है, वहीं कई पक्षी प्रेमी भी पाबंदी का विरोध कर रहे हैं।
कोर्ट ने 7 अगस्त को साफ किया था कि नागरिकों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है और आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपत्ति दर्ज कराने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता है। साथ ही, दाना डालने वालों को बीएमसी से अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे। सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मुंबई महापालिका का दूसरा हलफनामा अभी तक नहीं मिला है।













