अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई।
अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने तीन अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर से निर्माण ध्वस्त किया गया। एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन के आदेश पर यह कार्रवाई की गई।
जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में टीम ने अमृतसर-फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर तीन अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की। इनमें नंगली गांव में बाबा दीप सिंह एवेन्यू (एक्सटेंशन), आशियाना एस्टेट (एक्सटेंशन) और लोहारका रोड पर वृंदावन आर्किड कॉलोनी शामिल हैं।
प्राधिकरण ने पुलिस को लिखा पत्र
पीएपीआरए अधिनियम-1995 के नए संशोधन 2024 के तहत अवैध कॉलोनी काटने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान है। दोषियों को 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने 15 कॉलोनाइजरों और अवैध बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है।

जमीन से ईंटें उखाड़ता हुआ बुलडोजर।
अधिकारियों ने आम जनता को किया सावधान
अधिकारियों ने आम जनता को सावधान किया है कि वे कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले पुडा की मंजूरी जरूर जांच लें। साथ ही किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले विभाग से आवश्यक अनुमति लें। इससे उनकी संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सकेगा और भविष्य में कोई कानूनी परेशानी नहीं होगी।