13 March 2025: Fact Recorder
चंडीगढ़: चंडीगढ़ प्रशासन ने 2025-26 की आबकारी नीति के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसके अनुसार अब डिपार्टमेंटल स्टोर या माल में शराब की बिक्री नहीं होगी। पहले 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर संचालक लाइसेंस लेकर शराब बेचते थे, और ठेके बंद होने के बाद भी शराब की बिक्री धड़ल्ले से होती थी। इसके साथ ही ऑनलाइन सेवाएं भी दी जाती थीं।
इस बदलाव का विरोध शराब कारोबारियों द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि उनका कहना था कि ठेके बंद होने के बाद कहीं और शराब नहीं बिकनी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा था। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार जी.पी.एस. सिस्टम का भी विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि शराब के गोदाम से ठेके तक लाने के लिए अलग-अलग वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है, और सभी वाहनों पर जी.पी.एस. सिस्टम लगाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
ठेकेदारों का यह भी कहना था कि इस व्यवस्था को अनिवार्य करने से पहले उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को इस वर्ष अनिवार्य किया गया है, ताकि अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण रखा जा सके और इन्वेंट्री की सही ट्रैकिंग की जा सके।












