18 July 2026 Fact Recorder
National Desk: दिल्ली हाई कोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट की अध्यक्षता कर रहीं जिला जज वीणा रानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निर्णय 10 जुलाई को आयोजित फुल कोर्ट बैठक में लिया गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय के निर्देश पर हुई विजिलेंस जांच के बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया गया।
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वीणा रानी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है। इसी के चलते ऑल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स, 1969 और दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 1970 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान वीणा रानी का मुख्यालय साकेत स्थित प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (मुख्यालय) का कार्यालय निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि इसी फुल कोर्ट बैठक में एक अन्य जिला जज विनय सिंघल को भी निलंबित किया गया था। उन पर अयोग्य वकीलों की कोर्ट ऑक्शनियर के रूप में नियुक्ति और नियमों से अधिक भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अनुचित न्यायिक आदेश पारित करने के आरोप लगे हैं।













