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खान सर को बड़ी राहत: पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, अगली सुनवाई तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं

9 June 2026 Fact Recorder 

National Desk:  पटना के चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और पुलिस को किसी भी तरह की कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई करने से मना किया है।

मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से मामले की केस डायरी तलब की। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई या नए आदेश तक खान सर के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा।

खान सर की ओर से उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने एक दिन पहले अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत नाम जोड़ा गया है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अंतरिम राहत प्रदान की।

वहीं, इसी मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद और खान सर के दो सुरक्षा कर्मियों दीपक कुमार तथा तालेबर सिंह की याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने पुलिस से मामले से जुड़े सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है।

रौशन आनंद की याचिका पर फैसला भी जल्द आने की संभावना है। सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। उनकी रिहाई की मांग को लेकर छात्रों ने कैंडल मार्च भी निकाला था।

गौरतलब है कि यह पूरा मामला 2 जून की रात खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद और हंगामे से जुड़ा है। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई थीं, जिसके बाद पुलिस जांच जारी है।