पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: वायरल वीडियो मामले में जज सस्पेंड, हरियाणा ट्रांसफर

23 अप्रैल 2026 फैक्ट रिकॉर्डर

Chandigarh Desk:  चंडीगढ़ में तैनात एक जज को कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उन्हें तत्काल प्रभाव से हरियाणा ट्रांसफर करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। सस्पेंशन अवधि के दौरान जज को हरियाणा के ही एक जिले में रहने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य न्यायाधीश की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि पिछले कुछ दिनों से एक जज की कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की।

बताया जा रहा है कि इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर जज से करीब डेढ़ करोड़ रुपये की रंगदारी भी मांगी गई थी। इस संबंध में जज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जांच के दौरान रोहतक निवासी वकील मोहित वर्मा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

जज के अनुसार, कुछ समय पहले उनका मोबाइल फोन खो गया था, जिसमें निजी फोटो, वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग मौजूद थीं। आरोप है कि इन्हीं डाटा का गलत इस्तेमाल कर वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई।

मामले के अनुसार, 18 फरवरी 2026 को जज को एक अज्ञात नंबर से कॉल और व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा गया था, जिसे आपत्तिजनक बताया गया। पुलिस ने जांच के बाद 11 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए।