विदेश से पैसा अब उसी दिन खाते में होगा क्रेडिट, भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला

10अप्रैल, 2026 फैक्ट रिकॉर्डर

Business Desk:  विदेश से आने वाले पैसों में होने वाली देरी से अब राहत मिलने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नया निर्देश जारी करते हुए बैंकों से कहा है कि इनवर्ड रेमिटेंस यानी विदेश से आने वाला पैसा अब उसी दिन ग्राहकों के खाते में जमा किया जाए।

अब तक विदेशी ट्रांजैक्शन में अक्सर एक से दो दिन या उससे ज्यादा समय लग जाता था, जिससे खासकर उन लोगों को परेशानी होती थी जो विदेश से आने वाली रकम पर निर्भर रहते हैं। नए नियम के लागू होने के बाद यह प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी।

RBI के अनुसार, अगर विदेशी पैसा बैंक को विदेशी मुद्रा बाजार के कामकाजी समय के दौरान प्राप्त होता है, तो उसे उसी दिन खाते में क्रेडिट करना होगा। यदि पैसा बाजार समय के बाद आता है, तो अगले कार्य दिवस में जमा करना अनिवार्य होगा। यह सभी ट्रांजैक्शन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के नियमों के तहत ही किए जाएंगे।

इसके अलावा, RBI ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि जैसे ही विदेश से पैसा आने की सूचना मिले, तुरंत ग्राहक को जानकारी दी जाए। यदि सूचना बैंकिंग समय के बाद मिलती है, तो अगले कार्य दिवस की शुरुआत में ग्राहक को सूचित करना होगा।

बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए RBI ने रियल-टाइम या कम से कम हर घंटे खातों के अपडेट की व्यवस्था करने को कहा है, ताकि देरी कम हो सके। साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने और STP (Straight Through Processing) जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम अपनाने पर भी जोर दिया गया है, जिससे बिना मैन्युअल हस्तक्षेप के ट्रांजैक्शन तेजी से पूरे हो सकें।

यह नया नियम जारी होने के छह महीने बाद लागू होगा, ताकि बैंक अपने सिस्टम को अपडेट कर सकें। RBI का यह कदम लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आएगा और भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाएगा।