Rajpal Yadav को जमानत: Delhi High Court से राहत, 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के बाद मिलेगी रिहाई

16 फरवरी 2026 फैक्ट रिकॉर्डर

Bollywood Desk:  चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत के आदेश के बाद वह जेल से बाहर आ सकेंगे।

1.5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने अभिनेता को शिकायतकर्ता कंपनी को 1.5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत दी। कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को आज दोपहर 3 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा करने का निर्देश दिया था। अभिनेता की ओर से तय समय में राशि जमा कर दी गई, जिसके बाद अदालत ने 18 मार्च तक जमानत मंजूर कर ली।
मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी।

अदालत में क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान अभिनेता के वकील ने अदालत को बताया कि राजपाल यादव बिना शर्त 1.5 करोड़ रुपये एफडीआर के जरिए जमा करने को तैयार हैं। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से होना चाहिए।
अदालत ने यह भी दर्ज किया कि 25 लाख रुपये का एक डीडी पहले से प्रतिवादियों के नाम पर था और 75 लाख रुपये का अतिरिक्त डीडी भी पहले जमा किया जा चुका है। शेष राशि जमा होने के बाद जमानत आदेश पारित किया गया।

पारिवारिक कार्यक्रम का भी हवाला
अदालत को बताया गया कि अभिनेता की भतीजी की शादी 19 फरवरी को है। इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने राहत दी। जमानत मिलने के बाद राजपाल यादव अब पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे और होली का त्योहार भी घर पर मना सकेंगे।

गौरतलब है कि यह मामला चेक बाउंस से जुड़ा है, जिसमें निचली अदालत के आदेश के बाद अभिनेता को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उन्हें अस्थायी रूप से रिहाई मिल गई है।