एनएफएसए लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, 5 वर्ष पूर्ण करने वाले बच्चों का तुरंत कराएं  ई-केवाईसी 

मंडी, 17 जनवरी 2026 Fact Recorder

Himachal Desk:  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत जिले में लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है और अब तक 97 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों का ई-केवाईसी कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष लाभार्थी मुख्य रूप से वे बच्चे हैं जिन्हें पूर्व में आयु के कारण ई-केवाईसी से छूट प्राप्त थी।

जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग बिजेन्द्र सिंह पठानिया ने बताया कि जिन बच्चों ने अब 5 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उनका ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत पहले संबंधित बच्चे का आधार नामांकन केंद्र में बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा, इसके पश्चात तुरंत ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि यदि निर्धारित समय में ई-केवाईसी पूरी नहीं की जाती है तो संबंधित परिवार की मासिक राशन मात्रा में कटौती की जा सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए पंचायत और ब्लॉक स्तर पर ऐसे सभी एनएफएसए लाभार्थी परिवारों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके बच्चों ने 5 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।