28 नवंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Chandigarh Desk: यह मामला चंडीगढ़ के करीब 15 साल पुराने बहुचर्चित MBA छात्रा रे**प और ह**त्या कांड से जुड़ा है, जिसमें जिला अदालत ने आज दोषी मोनू कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मोनू, जिसे लोग “साइको किलर” के नाम से जानते हैं, ने वर्ष 2010 में 21 साल की MBA छात्रा के साथ क्रूरता से रे**प कर उसकी बेरहमी से ह**त्या की थी, जिसका श**व चंडीगढ़ सेक्टर 38 में झाड़ियों में मिला था और पास में उसकी एक्टिवा भी बरामद हुई थी। पुलिस ने लगभग 14 साल तक इस आरोपी की तलाश की और आखिरकार पिछले वर्ष डड्डूमाजरा इलाके से उसे गिरफ्तार किया। उसके DNA और स्पर्म टेस्ट में पुष्टि हुई कि वही इस ज/घन्य वारदात का अपराधी है। अपराधी मोनू टैक्सी चालक के रूप में काम करता था और अकेली लड़कियों को निशाना बनाकर उन्हें सुनसान जगह ले जाकर शराब पिलाने के बाद रे**प और ह**त्या करता था। वह बेहद शातिर था और अपने साथ फोन नहीं रखता था ताकि कोई सबूत न छूटे। अदालत में सजा का ऐलान होने के दौरान पीड़ित छात्रा के माता-पिता भी मौजूद रहे और न्याय पर संतोष जताते हुए कहा कि उनकी बेटी के ह**त्यारे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी क्योंकि इतनी क्रूर मानसिकता वाले अपराधी के लिए उम्रकैद भी कम है। अब यह दरिंदा जीवन भर जेल में सड़ेगा।













