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आशीर्वाद स्कीम के तहत आवेदन की अवधि में पंजाब सरकार द्वारा किया गया संशोधन

मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में और सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर के दिशा-निर्देशों के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की

मलेरकोटला, 18 अक्टूबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Punjab Desk : मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में और सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर के दिशा-निर्देशों के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को विवाह के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही “आशीर्वाद स्कीम” में पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी मुकल बावा ने बताया कि पहले इस योजना के तहत लाभार्थी विवाह की तारीख से एक महीने के भीतर ही आवेदन कर सकते थे। अब पंजाब सरकार ने इस नियम में संशोधन करते हुए आवेदन की अवधि बढ़ाकर दो महीने कर दी है।

उन्होंने बताया कि यह नया नियम 14 अक्तूबर 2025 के बाद के लाभार्थियों पर ही लागू होगा। अब विवाह की तारीख से दो महीने के भीतर आवेदन करने पर लाभार्थियों को सरकार की ओर से ₹51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

सहायक आयुक्त ने आगे बताया कि वे पुराने या लंबित मामले, जिनकी विवाह तिथि से एक माह से अधिक समय बीत चुका है, इस नए संशोधन के दायरे में नहीं आएंगे और उनके मामले इस नियम के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे।

उन्होंने जरूरतमंद परिवारों से अपील की कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करें ताकि इस सरकारी योजना का पूरा लाभ समय पर प्राप्त किया जा सके।