16 सितंबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
National Desk: अगर आप टैक्सपेयर हैं और अब तक वित्त वर्ष 2025-26 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो आपके पास आज यानी 16 सितंबर आखिरी मौका है। आयकर विभाग ने डेडलाइन एक दिन बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 15 सितंबर थी।
यह दूसरी बार है जब ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई गई है। पहले इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। विभाग ने करदाताओं को आगाह किया है कि आखिरी दिन पोर्टल पर ज्यादा लोड होने से दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए समय रहते ITR भर लें।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने यह भी बताया कि आज सुबह 12 बजे से 2:30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल मेंटेनेंस पर रहेगा, इस दौरान ITR फाइल करना संभव नहीं होगा।
देर से फाइल करने पर भारी जुर्माना अगर आज भी आपने ITR फाइल नहीं किया, तो इसे बिलेटेड रिटर्न माना जाएगा। ऐसे में: 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 5 लाख रुपये तक आय वालों को 1000 रुपये लेट फीस देनी होगी। साथ ही ब्याज लगेगा और कुछ टैक्स बेनिफिट्स का फायदा भी नहीं मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 15 सितंबर तक करीब 7 करोड़ करदाता अपना ITR फाइल कर चुके थे।