जिला मजिस्ट्रेट ने शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइनों से धान की कटाई पर पूरी तरह लगाया प्रतिबंध

जिला मजिस्ट्रेट फिरोज़पुर, दीपशिखा शर्मा (आईएएस) ने बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फिरोज़पुर की सीमा के अंदर शाम

ऑफिस जिला जनसंपर्क अधिकारी, फिरोज़पुर

फिरोज़पुर, 13 सितंबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

जिला मजिस्ट्रेट फिरोज़पुर, दीपशिखा शर्मा (आईएएस) ने बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फिरोज़पुर की सीमा के अंदर शाम 06:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक कंबाइनों से धान की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा जिले में धान की कटाई करने वाले कंबाइन मालिकों को यह हिदायत दी गई है कि कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर बिना सुपर एस.एम.एस. लगाए इस्तेमाल न किया जाए।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 की धान की कटाई का सीजन शुरू होने वाला है। आमतौर पर देखा गया है कि धान की कटाई के लिए कंबाइन 24 घंटे काम करती हैं। लेकिन सुबह 10:00 बजे से पहले धान की फसल पर नमी (तरेल) काफी ज्यादा होती है। इस नमी के कारण जहां भूसे से दाने सही से अलग नहीं हो पाते, वहीं अधिक नमी की वजह से दाने काले हो जाते हैं और फसल की गुणवत्ता गिर जाती है।

इसके साथ ही शाम 6:00 बजे के बाद और देर रात को कटाई करने से भी नुकसान होता है। जब किसान ऐसा धान मंडियों में लेकर आते हैं, तो उसमें नमी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होती, जिसके चलते खरीद एजेंसियां ऐसे धान को खरीदने से हिचकिचाती हैं और अधिक नमी वाला धान नहीं खरीदा जाता।

इससे किसानों द्वारा मंडियों में गीला धान लाने के कारण जगह की कमी हो जाती है और मंडियों में धान की भरमार हो जाती है। जब धान बिकता नहीं है तो किसानों में रोष पैदा होता है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी खतरा मंडराने लगता है।

उन्होंने कहा कि यह आदेश अगले दो महीने तक जिले में लागू रहेंगे।