वोडाफोन आइडिया अदालत पहुंची: अतिरिक्त एजीआर मांग रद्द करने व जल्दी सुनवाई की अपील

वोडाफोन आइडिया अदालत पहुंची: अतिरिक्त एजीआर मांग रद्द करने व जल्दी सुनवाई की अपील

10 सितम्बर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Business Desk: वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, अतिरिक्त एजीआर मांगों को चुनौती    दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2016-17 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) बकाया मांगों को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कंपनी ने अदालत से अनुरोध किया है कि दूरसंचार विभाग को 3 फरवरी 2020 को जारी कटौती सत्यापन दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी एजीआर बकाया का पुनर्मूल्यांकन और समाधान करने का निर्देश दिया जाए।

कंपनी ने 8 सितंबर को दाखिल इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की है। वहीं, दूरसंचार विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 2,774 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग उठाई है, जिसकी गणना को वोडाफोन आइडिया ने चुनौती दी है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एजीआर बकाया की गणना में सुधार संबंधी कंपनियों की याचिकाओं को खारिज कर चुका है। शीर्ष अदालत ने सितंबर 2020 में दूरसंचार कंपनियों को 93,520 करोड़ रुपये के एजीआर बकाये का भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया था।