हुशियारपुर, 09 सितम्बर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Punjab Desk: ज़िला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िले में विभिन्न प्रतिबंधों के आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार:
ज़िले के पोल्ट्री फार्म, राइस शैलर, भट्टे और अन्य स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के मालिकों तथा उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम, पूरा पता, तीन तस्वीरें (सज्जे, खब्बे और सामने से) सहित अपने घरों में रजिस्टर रखे जाने होंगे। इसके साथ ही उनके सभी रिश्तेदारों के पते भी दर्ज किए जाएंगे।
नौकरों के फिंगरप्रिंट मालिक अपने रजिस्टर में दर्ज करेंगे और यह रिकॉर्ड संबंधित थाना या पुलिस चौकी में भी तुरंत जमा करवाना होगा।
मकान/दुकान मालिकों और मकान/दुकान पर कब्ज़ा रखने वाले व्यक्तियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि किराए पर दिए गए मकानों/दुकानों में रहने वाले व्यक्तियों के नाम और पते अपने इलाके के थाना या पुलिस चौकी में दर्ज करवाएं।
पर्यावरण संबंधी आदेश:
ज़िला मजिस्ट्रेट ने डी-लिस्ट क्षेत्र में हरे आम, नीम, पीपल और बोहर के पेड़ों को काटने पर भी रोक लगा दी है। विशेष परिस्थितियों में पेड़ काटने की अनुमति केवल वन विभाग की मंज़ूरी से होगी।
ज़िले में किसी अन्य स्थान पर इन पेड़ों को काटने की आवश्यकता होने पर डिप्टी कमिश्नर हुशियारपुर की अनुमति आवश्यक होगी।
सामाजिक और सार्वजनिक आदेश:
किसी भी व्यक्ति, सामाजिक या धार्मिक संगठन को सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थलों, विवाह पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों में किसी भी समुदाय के खिलाफ नफ़रत भरी भाषण देने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
ज़िले की नहरों, बांधों और नदी किनारों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा डंगर को पानी पिलाने या नहाने पर पूरी रोक होगी।
सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं को चराने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
विशेष आदेश:
18-एम्यूनीशन डिपो, ऊची बसी, तहसील दसूहा, जिला हुशियारपुर की बाहरी चारदीवारी के 914 मीटर (1000 गज) घेराव में फसलों को जलाने पर पूर्ण रोक।
उपर्युक्त सभी आदेश 7 नवंबर 2025 तक लागू रहेंगे।