जिला लोक संपर्क अधिकारी, फरीदकोट नशे को बढ़ावा देने वाले गानों और अश्लील पोस्टरों पर रोक
आदेश 14 अक्तूबर 2025 तक रहेंगे लागू
फरीदकोट,21 अगस्त 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Punjab Desk: जिला मजिस्ट्रेट मैडम पूनमदीप कौर (आई.ए.एस.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फरीदकोट की सीमा में कुछ पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 14 अक्तूबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार –
जिले में किसी भी लाइव शो के दौरान शराब, नशे को बढ़ावा देने वाले या हिंसा भड़काने वाले गाने नहीं गाए जाएंगे।
12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उन सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जहाँ ‘मार्क ए’ श्रेणी की फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं।
शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नग्न, अर्धनग्न या अश्लील पोस्टर लगाने/प्रदर्शित करने पर सख्त रोक रहेगी।
जिले में वार्षिक परीक्षाओं से 15 दिन पहले और परीक्षा अवधि के दौरान लाउडस्पीकर चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।