कार्यालय जिला जनसंपर्क अधिकारी, श्री मुक्तसर साहिब 19 अगस्त को होगा मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन
3 सितंबर को जारी होंगी मतदाता सूचियों की अंतिम प्रतियां
श्री मुक्तसर साहिब, 16 अगस्त 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Punjab Desk: राज्य निर्वाचन आयोग पंजाब ने 5 अक्टूबर, 2025 तक होने वाले जिला परिषदों और पंचायत समितियों के आम चुनावों के लिए मतदाता सूचियों के अद्यतन की समय-सारणी घोषित की है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) सह अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी सुरिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि मतदाता सूचियां, जो पहले 3 मार्च, 2025 को प्रकाशित हुई थीं, अब 1 सितंबर, 2025 की योग्यता तिथि के अनुसार अपडेट की जाएंगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी योग्य मतदाता शामिल हों। पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 28 के अनुसार, योग्य मतदाताओं की आयु योग्यता तिथि पर कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और सामान्य रूप से संबंधित क्षेत्र में निवास होना चाहिए।
उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 19 अगस्त को होगा। लोग 20 अगस्त से 27 अगस्त, 2025 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं, जिनका निपटारा 1 सितंबर, 2025 तक कर दिया जाएगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 3 सितंबर, 2025 को होगा।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) सह अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों-सह-उपमंडल मजिस्ट्रेटों को इस कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए, ताकि जिला परिषद और पंचायत समिति क्षेत्रों के सभी योग्य मतदाता इस प्रक्रिया में भाग ले सकें।