कार्यालय जिला लोक संपर्क अधिकारी, संगरूर
संगरूर, 02 अगस्त 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Punjab Desk: नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA), नई दिल्ली के निर्देशों और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण की सरपरस्ती में तथा जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, संगरूर के माननीय चेयरमैन श्री मनीष सिंगल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अगुवाई में जिला कोर्ट परिसर संगरूर और मलेरकोटला तथा उप-तहसील कोर्ट परिसरों धूरी, सुनाम और मूनक में दिनांक 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, संगरूर की सचिव मैडम दलजीत कौर, सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सी.जे.एम. ने बताया कि इस लोक अदालत में माननीय अदालतों में लंबित आपराधिक समझौता योग्य मामलों, बैंक रिकवरी केस, एम.ए.सी.टी. केस, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि, बिजली और पानी के बिल, वेतन भत्ते, राजस्व संबंधी केस (जिला व हाईकोर्ट की अदालतों में लंबित) आदि मामलों को शामिल किया जा रहा है।
इसके अलावा, प्री-लिटिगेशन केस जैसे बैंक रिकवरी केस, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल तथा अन्य मामलों को भी लोक अदालत में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो लोग अपने उपरोक्त मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहते हैं, वे संबंधित माननीय अदालत में जहाँ उनका केस चल रहा है, अपनी अर्जी दे सकते हैं या नए मामलों का निपटारा लोक अदालत के जरिए करवाने के लिए संबंधित कानूनी सेवाएं प्राधिकरण/समिति के कार्यालय में भी अर्जी दे सकते हैं।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने संबंधित केस लगाकर निपटारा करवाएं। लोक अदालत में केस लगाने के फायदों के बारे में उन्होंने बताया कि लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है, इसके फैसले के खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती और केस का स्थायी समाधान हो जाता है। लोक अदालत में समय और धन की भी बचत होती है। लोक अदालत के फैसले को दीवानी डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है।
इसके साथ ही, जज साहिबा ने यह भी बताया कि कानूनी सहायता प्राप्त करने और लोक अदालतों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कानूनी सेवाएं प्राधिकरण की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है या सीधे जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, समझौता सदन, संगरूर के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।