31 जुलाई 2025 फैक्टर रिकॉर्डर
National Desk: मालेगांव बम विस्फोट मामले में NIA कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपी बरी 17 साल बाद मालेगांव बम विस्फोट मामले में आज एक बड़ा फैसला सुनाया गया। मुंबई की NIA विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा थाकुर, पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, पूर्व मेजर रमेश उपाध्याय समेत सभी सात आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अपने 300 पन्नों के फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष अपने आरोप साबित नहीं कर पाया और सबूतों में गंभीर खामियां थीं।
फैसले के प्रमुख बिंदु:
अदालत ने कहा कि ब्लास्ट तो हुआ, लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि मोटरसाइकिल पर बम रखा गया था
अभिनव भारत संगठन को आतंकी गतिविधियों से जोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला
पुरोहित के घर से विस्फोटक मिलने के दावे को खारिज किया
फोरेंसिक सबूतों को दूषित और अविश्वसनीय बताया
बाइक का चेसिस नंबर स्पष्ट नहीं था और यह साबित नहीं हुआ कि वह साध्वी प्रज्ञा की थी
मुआवजे का आदेश:
अदालत ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।
प्रतिक्रियाएं:
साध्वी प्रज्ञा के वकील ने कहा – “सत्य की जीत हुई”। मेजर उपाध्याय ने कहा – “हमारे खिलाफ झूठा मामला बनाया गया था”।
पृष्ठभूमि:
29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक मस्जिद के पास हुए इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई थी। मामले में हिंदू आतंकवाद के सिद्धांत को लेकर व्यापक बहस हुई थी। आज के फैसले ने इस लंबे चले मामले पर विराम लगा दिया है।