18 जुलाई 2025 फैक्टर रिकॉर्डर
Chandigarh Desk: पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स 5% बढ़ा, अप्रैल 2025 से लागू: शहरी विकास को मिलेगी रफ्तार, केंद्र से मिलेगी अतिरिक्त कर्ज सीमा पंजाब सरकार ने राज्य में प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में 5% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, जो अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मान्य होगी और इसका मकसद राज्य के शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और शहरी विकास परियोजनाओं को गति देना है।
सरकार द्वारा यह निर्णय 5 जून 2025 को अधिसूचना जारी कर लागू किया गया है, जो केंद्र सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुरूप है। इस टैक्स वृद्धि से राज्य सरकार को सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का अतिरिक्त 0.25% तक कर्ज लेने की अनुमति मिलेगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी योजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड मिल सकेगा।
यह बढ़ोतरी आवासीय मकानों, फ्लैटों और व्यवसायिक इमारतों (मल्टीप्लेक्स को छोड़कर) पर लागू होगी। इनमें रेस्तरां और दुकानें भी शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने फरवरी और अप्रैल 2021 में जो निर्देश जारी किए थे, उनमें शहरी सुधारों के तहत प्रॉपर्टी टैक्स में हर साल 5% की स्वचालित वृद्धि अनिवार्य की गई थी। उसी के तहत अब पंजाब सरकार ने यह कदम उठाया है।
इस फैसले से न सिर्फ शहरी स्थानीय निकायों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि राज्य सरकार को केंद्र की योजनाओं के तहत अतिरिक्त फंडिंग और उधारी सीमा का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।













