सिर्फ कठिन सवालों के आधार पर परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती: हाईकोर्ट

24 मई  2025 ,FACT RECORDER

बीए-बीकॉम लॉ प्रवेश परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा– कठिन सवाल रद्द करने का आधार नहीं

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी की पांच वर्षीय बीए-बीकॉम एलएलबी पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। यह याचिका 15 छात्रों की ओर से दाखिल की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि परीक्षा का स्तर 12वीं पास छात्रों के लिए नहीं बल्कि एलएलएम स्तर का था।

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि विश्वविद्यालय ने इस कोर्स के लिए 12वीं पास छात्रों से आवेदन मांगे थे और प्रॉस्पेक्टस में विषयवार प्रश्नों की संख्या निर्धारित की गई थी। उसमें कहा गया था कि पेपर में 60 सवाल सामान्य ज्ञान, 20 कानूनी ज्ञान, 10 मानसिक क्षमता और 10 अंग्रेजी से जुड़े होंगे। लेकिन उनका आरोप था कि प्रश्नपत्र इस ढांचे के अनुरूप नहीं था और अत्यधिक कठिन था।

पंजाब यूनिवर्सिटी ने जवाब में कहा कि प्रश्न पत्र विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया था और उसमें कोई खामी नहीं थी।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सिर्फ इस आधार पर कि प्रश्नपत्र कठिन था, प्रवेश परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि विश्वविद्यालय ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा आयोजित की और उसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई।